गाड़ियों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की वैधता बढ़ी
सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ सभी प्रकार के वाहन दस्तावेज़ों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है.
मोटर वाहन नियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत गाड़ियों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और बाकी के दस्तावेज़ 31 दिसंबर 2020 तक मान्य कर दिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में जारी की गई एक रिलीज़ के मुताबिक, ये फैसला देशभर पर छाए कोरोना महामारी संकट को देखते हुए लिया गया है.
मंत्रालय ने पहले जारी किए परामर्श में ऊपर बताए गए वाहन दस्तावेज़ों को 30 सितंबर 2020 तक आगे बढ़ाने की बात कही थी. मंत्रालय ने सभी प्रवर्तन प्राधिकरणों को कहा है कि 1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर के बीच अमान्य हो रहे सभी दस्तावेज़ों को इस साल के अंत तक मान्य माना जाए.
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